۴ آذر ۱۴۰۳ |۲۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 24, 2024
حجاب

हौज़ा/ हिंदुस्तान में चल रहे हिजाब मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तारीख देने से इनकार करते हुए कहा, इस मुद्दे को सनसनीखेज मत बनाए

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार , दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोई खास तारीख देने से इनकार कर दिया हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिजाब मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।


याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्र की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने मामले को रेफर कर दिया और याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया कामत ने ज़ोर देकर कहा कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए अदालत को मामले की तुरंत सुनवाई करनी चाहिए


चीफ डिस्ट्रिक्ट एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है और इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। इस बीच कामत ने कहां कि लड़कियों का स्कूलों में दाखिला नहीं हो रहा है और उन्हें एक साल का नुकसान होगा।

गौरतलब है कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली इस याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

टैग्स

कमेंट

You are replying to: .